ब‍ीएमडब्ल्यू मामल : संजीव नंदा दोषी, नहीं बढ़ी सजा

शुक्रवार, 3 अगस्त 2012 (14:45 IST)
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उच्चतम न्यायालय ने जनवरी 1999 के चर्चित बीएमडब्ल्यू सड़क दुर्घटना मामले में पूर्व नौ सेना प्रमुख एडमिरल एसएम नंदा के पोते संजीव नंदा को राहत प्रदान करते हुए उसकी सजा बढ़ाने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति दीपक वर्मा और न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन की खंडपीठ ने संजीव की सजा बढ़ाने संबंधी दिल्ली पुलिस की अपील खारिज करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला बरकरार रखा।

उच्च न्यायालय ने संजीव की निचली अदालत से मिली 5 साल की सजा कम करके 2 वर्ष कर दी थी, जिसे दिल्ली पुलिस ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि चूंकि संजीव दो साल से अधिक समय तक जेल में रह चुका है, इसलिए अब उसे जेल भेजे जाने की जरूरत नहीं है।

हालांकि न्यायालय ने संजीव पर 50 लाख रुपए का जुर्माना किया। यह राशि दुर्घटना के शिकार लोगों के कल्याण पर खर्च की जाएगी। न्यायालय ने संजीव को 2 साल तक समाजसेवा करने का भी निर्देश दिया। (वार्ता)

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