तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के मुख्य इलाके में स्थित 600 वर्गफुट से कम क्षेत्र वाली आवासीय इकाइयों के लिए संपत्ति कर संशोधन 50 फीसदी रखा गया है। वहीं 600 से 1,200 वर्गफुट में बनी इमारतों के लिए यह 75 फीसदी और 1,200-1,800 वर्गफुट में बनी इमारतों के लिए 100 फीसदी कर वृद्धि की गई है।