अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर ने कहा कि जुर्माना न भरने की दशा में दोषी को 2 वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार बाजरान मोहल्ले के निवासी सुनील ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में बताया था कि पासपोर्ट के सत्यापन के लिए वह पिछले साल 14 सितंबर को शहर पुलिस थाने गया था।