गलती से बने दूसरी महिला से संबंध तो नहीं होगा व्यभिचार : कोर्ट

बुधवार, 7 अक्टूबर 2015 (13:00 IST)
अहमदाबाद। अगर कोई पुरुष गलती से अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी और महिला के साथ संबंध बना लेता है तो उसे व्याभिचार नहीं माना जाएगा। हालांकि अगर पुरुष पूर्व नियोजित ढंग से ही संबंध बनाता है तो उसे व्याभिचार की श्रेणी में भी रखा जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट ने निचली अदालत के इस फैसले को सही ठहराया है।
हाईकोर्ट ने एक महिला के क्षतिपूर्ति की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि महिला किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि पुरुष को अपने बेटे के लिए मेंटिनेंस देना होगा। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई किसी दूसरे के साथ एक-दो बार संबंध बनाता है तो उसे व्याभिचार नहीं कहा जाएगा। हालांकि ये पूर्व नियोजित नहीं होगा चाहिए।
 
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर यह सिर्फ वन नाइट स्टैंड होता और हालातों की वजह से होता तो इसे एक चूक मानी जाती, लेकिन महिला सोच समझकर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही थी। इतना ही नहीं उसके प्रेग्नेंसी के दौरान भी संबंध बनाए। ऐसे रिश्ते को व्याभिचार कहा जाएगा। (एजेंसियां)
 

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