आसाराम को मिली बड़ी राहत

सोमवार, 29 अगस्त 2016 (17:38 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने नाबालिग शिष्या से बलात्कार के आरोप में जेल में बंद प्रवचनकर्ता आसाराम को इलाज के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) लाने की सोमवार को अनुमति दे दी। 
न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल की पीठ ने याचिकाकर्ता को एम्स में इलाज कराने की अनुमति उस वक्त दी, जब यह तय हो गया कि आसाराम को इलाज की जरूरत है।
 
पीठ ने आसाराम को विमान से एम्स लाने की अनुमति भी दी। हालांकि उसने इलाज के लिए समय निर्धारित करने का जिम्मा एम्स के अधीक्षक को सौंपा है। न्यायालय ने मामले की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।
 
शीर्ष अदालत ने इसी माह आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन एम्स को कुछ चिकित्सकों का बोर्ड गठित करने का आदेश दिया था। 
 
गौरतलब है कि आसाराम पिछले करीब तीन साल (सितंबर 2013) से जेल में बंद हैं और पहले भी मेडिकल आधार पर जमानत पर रिहा करने का अनुरोध कर चुके हैं , लेकिन न्यायालय से उन्हें राहत नहीं मिल पाई है। (वार्ता) 

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