महिला ने यह भी दावा किया था कि विधायक के परिवार के सदस्य उन्हें शादी करने से मना कर रहे हैं और उस पर (महिला) भी शादी नहीं करने का दबाव बनाया और उसे धमकी दी थी। दास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 (धोखाधड़ी), 195ए (झूठा साक्ष्य देने के लिए व्यक्ति को धमकी देना) और 120बी (आपराधिक साजिश के लिए सजा) में मामला दर्ज किया गया है।
दंपति ने अपनी शादी के पंजीकरण के लिए 17 मई, 2022 को आवेदन दिया था। महिला अपने परिजनों के साथ विवाह पंजीकरण कार्यालय पहुंची थी, लेकिन विधायक वहां नहीं पहुंचे।
दास (30) ने पत्रकारों से कहा, हां, मैं उससे अगले 60 दिनों में शादी करने को तैयार हूं। शादी के पंजीकरण के लिए आवेदन दिए हुए एक महीने का वक्त हो गया है। मेरे पास अब भी 60 दिनों का समय है। मेरी मां बीमार हैं और इस दौरान मुझसे जो भी बन पड़ेगा, मैं करूंगा।
धोखाधड़ी के आरोप से इंकार करते हुए दास ने कहा, मैंने शादी से कभी इनकार नहीं किया। वास्तव में मैंने मीडिया और जनता के सामने इसकी घोषणा की है। ऐसे में धोखा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। महिला ने दावा किया कि दास और वह पिछले तीन साल से संबंध में हैं और विधायक ने उससे शादी करने का दावा किया है।