पुलिस अधीक्षक अनीश अहमद अंसारी ने मंगलवार को बताया कि चरखारी क्षेत्र के एक गांव की निवासी पीड़ित किशोरी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आठवीं क्लास की छात्रा थी। पिछले शैक्षिक सत्र में वार्षिक परीक्षा न दे पाने के कारण वह फेल हो गई और स्कूल से उसका नाम कट गया। किशोरी को उसकी सहपाठी छात्रा की मां ने दूसरे कॉलेज में दाखिला करा देने का भरोसा देकर उसे अपने पुत्र और भाजपा के चरखारी नगर मंडल उपाध्यक्ष हेमू राजा के साथ महोबा भेज दिया।
तीन माह से चल रहे इस मामले का खुलासा पीड़ित किशोरी ने गर्भ ठहर जाने पर दो दिन पूर्व अपनी मां से किया। किशोरी की मां ने भाजपा के चरखारी नगर मंडल उपाध्यक्ष हेमू राजा और उसकी मां रीता देवी के खिलाफ पास्को अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मां बेटे को नाबालिग छात्रा का यौन शोषण करने और अश्लील वीडियो बना उसे ब्लैकमेल किऐ जाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। (वार्ता)