रांची। झारखंड भाजपा के अध्यक्ष ताला मरांडी, उनके बेटे और समधी के खिलाफ कथित बाल विवाह के मामले में गोड्डा जिले के उपायुक्त के निर्देश पर शनिवार को न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में याचिका स्वीकार की गई है।
भाजपा अध्यक्ष ताला मरांडी अपने पुत्र मुन्ना मरांडी की 27 जून को हुई शादी को लेकर विवाद में फंस गए हैं। 11 वर्षीया बालिका से मुन्ना की शादी के मामले में विपक्ष के भारी दबाव के बाद गोड्डा जिले के उपायुक्त के निर्देश पर न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में बाल विवाह निषेध कानून की धाराओं के तहत उनके खिलाफ याचिका स्वीकार की गई।
सरकारी सूचना में बताया गया है कि गोड्डा के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर जिले के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी सह बीडीओ विजय प्रकाश मरांडी ने मामले की आरंभिक जांच कर गवाहों के बयान के आधार पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धाराओं 9, 10 और 11 के तहत आज यह शिकायत दर्ज कराई।