हालांकि, उन्हें कोई विभाग नहीं दिया गया था। वहीं, धमतरी के एसपी रहे रजनीशसिंह को सरकार ने हाल ही में नारायणपुर ट्रांसफर किया था।
निबंलन आदेश में ईओडब्ल्यू में दर्ज एफआईआर के हवाले से लिखा गया है कि उपरोक्त कृत्य अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के नियम-3 का उल्लंघन है, इसलिए इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया में है। अत: दोनों आईपीएस अफसरों का निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में अधिकारियों को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।