Pune car accident: लक्जरी कार दुर्घटना (luxury car accident) मामले की सुनवाई कर रही एक स्थानीय अदालत (local court) ने मंगलवार को 3 आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। इसने पब तथा बार संचालकों को निर्देश दिया कि वे अपने ग्राहकों को शराब परोसने की सीमा तय करें, क्योंकि वे शराब पीने के बाद अपने वाहन से घर लौटते हैं।
अदालत ने 3 आरोपियों, विभिन्न रेस्तरां से संबंधित 1 मालिक और 2 प्रबंधकों को रविवार तड़के हुई कार दुर्घटना के मामले में पुलिस हिरासत में भेज दिया जिसमें 17 वर्षीय लड़के ने कथित तौर पर 2 लोगों को कुलचकर मार डाला था। अभियोजन पक्ष ने 7 दिन के लिए आरोपियों की हिरासत का अनुरोध करते हुए अदालत को बताया कि आरोपियों के स्वामित्व या प्रबंधन वाले प्रतिष्ठानों ने लड़के व उसके दोस्तों की उम्र की पुष्टि किए बिना उन्हें शराब परोसी।
न्यायाधीश ने हादसे में 2 लोगों की मौत पर चिंता व्यक्त करते हुए 3 आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजने के साथ ही पब तथा बार संचालकों को भी आड़े हाथों लिया। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायालय की न्यायाधीश एसपी पोंक्षे ने कहा कि यदि व्यक्ति अत्यधिक नशे में है तो उसके रहने की व्यवस्था वहीं करें। सड़क पर चलने वाले लोग क्या करें? जो लोग पब में आए हैं, वे पैदल चलकर घर नहीं जाएंगे। उन्हें (बार और पब) को पता होना चाहिए कि कितनी मात्रा परोसी जाएगी? इसकी सीमा तय करें।(भाषा)