नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने राज्य विधानसभा में आज होने वाले शक्ति परीक्षण पर सात अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी। दरअसल, एकल न्यायाधीश यूसी ध्यानी ने सदन में गुरुवार को शक्ति परीक्षण कराने का आदेश दिया था, जिसे चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की सदस्यता वाली पीठ ने एक संक्षिप्त आदेश में कहा, 'रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा किए जाने के लिए सभी पक्षों की सहमति के मद्देनजर इसे 6 अप्रैल के लिए निर्धारित किया जाता है, हम निर्देश देते हैं कि इन अपीलों में चुनौती दिए गए आदेश को 7 अप्रैल तक के लिए निलंबित अवस्था में रखा जाए।