दिल्ली-एनसीआर में नहीं चलेंगी डीजल टैक्सियां

शनिवार, 30 अप्रैल 2016 (14:52 IST)
उच्चतम न्यायालय ने डीजल से चलने वाली टैक्सियों के मालिकों को बड़ा झटका देते हुए शनिवार को कहा कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में रविवार से केवल सीएनजी वाली टैक्सियां ही चलेंगी।
मुख्य न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति आर. भानुमति की तीन सदस्यीय पीठ ने प्रदूषण उपकर मामले में सुनवाई के बाद दिल्ली और एनसीआर में चल रही डीजल वाली निजी टैक्सियों को सीएनजी में परिवर्तित करने की समय सीमा बढ़ाने से मना कर दिया। यह समय सीमा शनिवार को समाप्त हो रही है।
 
न्यायालय ने कहा कि पहले भी समय सीमा बढ़ाई गई है। आपको अब से अन्य विकल्पों के बारे में सोचना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने 31 मार्च को डीजल से चलने वाली निजी टैक्सियों के मालिकों को वाहन को सीएनजी में बदलने के लिए एक महीने की और मोहलत दी थी। न्यायालय ने प्रदूषण के स्तर में कमी लाने के लिए डीजल टैक्सियों को सीएनजी में बदलने के निर्देश दिए थे।
 
टैक्सी मालिकों ने अपनी दलील में कहा कि डीजल कार को सीएनजी में बदलने की कोई तकनीक बाजार में उपलब्ध नहीं है। (वार्ता)

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