डिम्पल और अक्षय को हाईकोर्ट का नोटिस

शुक्रवार, 7 अगस्त 2015 (17:41 IST)
उच्चतम न्यायालय ने बॉलीवुड के पूर्व सुपरस्टार राजेश खन्ना की संपत्ति को लेकर जारी विवाद में उनकी लिव-इन पार्टनर अनिता आडवाणी की याचिका पर अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया खन्ना, राजेश-डिम्पल की बेटी ट्विंकल खन्ना, दामाद अक्षय कुमार तथा कुछ अन्य को शुक्रवार को नोटिस जारी किए।
शीर्ष अदालत ने इस नोटिस का जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। न्यायालय ने ये नोटिस अनिता आडवाणी द्वारा दायर की गई एक याचिका के जवाब में जारी किए हैं। 
 
अनिता के वकील ने अदालत को बताया कि उनकी मुवक्किल राजेश खन्ना के साथ 25 साल तक रही हैं, इस लिहाज से वे उनकी लाइफ पार्टनर थीं। राजेश खन्ना ने अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति और अपने आलीशान बंगले 'आशीर्वाद' का मालिकाना हक अपनी दोनों बेटियों ट्विंकल और रिंकी खन्ना को दे दिया था। इस बंगले को उनके परिवार वालों ने पिछले साल ही मुंबई के एक बिजनेसमैन को बेच दिया था। 
 
अनिता ने इन दोनों स्टार के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले रद्द करने के खिलाफ याचिका दायर की थी। दरअसल, इससे पहले बंबई उच्च न्यायालय ने अनिता की तरफ से दायर घरेलू हिंसा के मामले में राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया, बेटी ट्विंकल खन्ना और दामाद अक्षय कुमार को राहत देते हुए मामला रद्द कर दिया था। 
 
उच्च न्यायालय ने कहा था कि अनिता के रिश्ते राजेश खन्ना के साथ शादी के नहीं थे इसलिए वे घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला दर्ज नहीं कर सकती हैं। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि राजेश खन्ना के परिवार के किसी भी सदस्य को इस मामले में नहीं घसीटा जा सकता, क्योंकि अनिता कभी भी उनके साथ नहीं रहीं।
 
अनिता का आरोप था कि राजेश खन्ना के निधन के बाद उन्हें खन्ना के बंगले 'आशीर्वाद' से निकाल दिया गया था। अनिता ने हर महीने का खर्च और बांद्रा में 3 बेडरूम का एक फ्लैट मांगा था। उच्च न्यायालय से फैसला आने के बाद अनिता ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। (वार्ता)

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