उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल अगस्त में व्यवस्था दी थी कि मुसलमानों में एक साथ तीन बार तलाक बोलकर शादीशुदा रिश्ता तोड़ने का चलन अवैध और असंवैधानिक है। दादरी के थाना प्रभारी रामसेन सिंह ने कहा, कुछ महीने पहले पुलिस को शिकायत मिली थी कि एक व्यक्ति अपनी साली के साथ लापता हो गया है।
उन्होंने बताया कि बाद में उनका पता चल गया और उन्हें यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। लड़की का बयान दर्ज किया गया और उसे जाने दिया गया, क्योंकि वह शादीशुदा थी और उसने विवाह प्रमाण पत्र जमा किया।