किन्नरों को भी है खाद्य सुरक्षा का अधिकार

रविवार, 19 अप्रैल 2015 (18:06 IST)
लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा है कि किन्नरों की आबादी खाद्य सुरक्षा और राशन कार्ड का अधिकार रखती है।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति श्रीनारायण शुक्ला की खंडपीठ ने 15 अप्रैल को यह आदेश जारी किया।

आदेश को रविवार को ही उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर ‘अपलोड’ किया गया। यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया, जिसमें अदालत से आग्रह किया गया था कि किन्नरों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और राशन कार्ड मुहैया कराने का निर्देश दिया जाए। साथ ही कार्ड में बने कॉलम में ‘पुरुष-स्त्री-किन्नर’ लिखे जाने का भी निर्देश हो।

याचिकाकर्ता का आरोप था कि नए राशन कार्ड में किन्नरों के लिए कोई अलग कॉलम नहीं है। इस पर अदालत ने कहा कि राज्य सरकार किन्नरों की चिंताओं पर ध्यान दे। (भाषा)

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