रिजवी और उनके सहयोगियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 153 ए (धर्म के आधार पर लोगों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), 295 ए (किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक आस्था का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य करना) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।