बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अनुसार इस इमारत के पास अनिवार्य कब्जा प्रमाण-पत्र (ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट) नहीं था लेकिन करीब 58 फ्लैट मालिकों का इसमें कब्जा था। बीएमसी ने एक बयान में कहा कि इमारत के बिल्डर और इसके 58 निवासियों को 2016 में नोटिस जारी किया गया था और 7 दिनों के अंदर इमारत खाली करने को कहा गया था लेकिन इसे अदालत में चुनौती दी गई थी।
दमकल विभाग के प्रमुख पीएस रहांगदले ने बताया कि धुएं और गर्मी के कारण ऊपरी मंजिलों पर लोग फंस गए और 30 से 35 लोगों को बचाया गया। बीएमसी ने बयान में कहा कि 1 बुजुर्ग महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हो गए। मृतकों की पहचान बबलू शेख (36), शुभदा शेलके (62), अशोक संपत और संजीव नायर के रूप में हुई है।