गांधीनगर। गुजरात सरकार ने खुले में मांसाहार बेचने के खिलाफ सरकार ने मानो मुहिम ही छेड़ दी है। वडोदरा, राजकोट के बाद अब अहमदाबाद के नगर निगम ने फरमान जारी किया है कि शहर में खुली जगहों पर नॉनवेज फूड आइटम नहीं बेचे जाएंगे। इंडिया टुडे/आजतक की खबर के मुताबिक अहमदाबाद नगर निगम की टाउन प्लानिंग कमिटी ने ये नया नियम निकाला है।
सोमवार 15 नवंबर को टाउन प्लानिंग कमेटी की बैठक हुई। अध्यक्ष देवांग दानी के नेतृत्व में फैसला किया गया कि अब से शहर की मुख्य जगहों पर 100 मीटर के दायरे में किसी भी दुकान पर मांस नहीं बिकेगा। इस बारे में देवांग दानी का कहना है कि पब्लिक रोड पर नॉनवेज आइटम बेचने की अनुमति नहीं होगी। स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में मांस नहीं बिकेगा। इस नियम का पालन कराना मंगलवार, 16 नवंबर से शुरू हुआ।