लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के लिए जारी किए गए आरक्षण पर रोक लगाते हुए साल 2015 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण को जारी रखने के निर्देश दिए हैं।