खबरों के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट घर में 132 बोतल शराब यानी 107.2 लीटर शराब रखने के मामले में सुनवाई कर रही थी। अभ्युक्त के घर 2020 में आबकारी विभाग ने पंचशील पार्क के पास रेड डाली थी, तब विभाग को उसके यहां से कुल 132 इंडियन और विदेशी शराब की बोतल मिली थीं।
बाद में इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के घर में 6 व्यस्क और 4 बच्चे हैं। ऐसे में नियम 20 के तहत 6 व्यस्कों वाले इस घर में जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है उन्हें घर में 54 लीटर व्हिस्की, वोडका या रम शराब रखने की अनुमति है।