इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने का आदेश बुधवार को जारी किया गया। आगामी आदेश तक यह निषेधाज्ञा लागू रहेगी। संभागीय आयुक्त भवानी सिंह देथा के अनुसार इस दौरान विभिन्न मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जा रही 2जी, 3जी व 4जी इंटरनेट सेवा, एमएमएस, वाट्सअप, फेसबुक ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया सेवाएं निलंबित रहेगी। यह निलंबन बीती रात 8 बजे से प्रभावी हो गया है।
जिला मजिस्टेट विष्णु चरण मल्लिक ने एक आदेश जारी कर रात 8 बजे से अगले आदेश तक जिले में भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है जो अगले आदेश तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान धरना, प्रदर्शन, रैली एवं भड़काऊ भाषण आदि पर रोक रहेगी।