हज और वक्फ विभाग के प्रमुख पी मणिवन्नन ने कहा, यह परिपत्र कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुरूप है। यह अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और मौलाना आजाद अंग्रेजी मॉडल स्कूल, अल्पसंख्यक कल्याण सचिव द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों पर लागू होता है।
परिपत्र में कहा गया है, हम राज्य सरकार और उनके सभी हितधारकों से शिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने और विद्यार्थियों को जल्द से जल्द कक्षाओं में लौटने की अनुमति देने का अनुरोध करते हैं। इन सभी याचिकाओं पर विचार किए जाने तक हम सभी विद्यार्थियों को उनके धर्म या आस्था की परवाह किए बगैर भगवा शॉल (भगवा), स्कार्फ, हिजाब, धार्मिक झंडे और इस तरह की चीजों के साथ अगले आदेश तक कक्षा के भीतर आने से रोकते हैं।