Maharashtra BMW hit and run case : मुंबई की एक अदालत ने बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में आरोपी शिवसेना नेता राजेश शाह के परिवार के चालक को बृहस्पतिवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रविवार को दुर्घटना के समय चालक राजर्षि बिदावत, राजेश शाह के बेटे और मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह के साथ कार में बैठा था।
मुंबई के वर्ली इलाके में जब बीएमडब्ल्यू कार ने एक स्कूटर को टक्कर मारी तब मिहिर शाह (24) कथित तौर पर गाड़ी चला रहा था। इस दुर्घटना में स्कूटर पर पीछे बैठी एक महिला की मौत हो गई और उसका पति घायल हो गया। पुलिस के अनुसार, दुर्घटना के बाद बिदावत राजेश शाह के निर्देश पर कथित तौर पर मिहिर शाह की जगह चालक की सीट पर बैठ गया।
आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मिहिर शाह को दो दिन से अधिक समय तक फरार रहने के बाद मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। वह 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में है। इस मामले में आरोपी राजेश शाह फिलहाल जमानत पर बाहर है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour