न्यायमूर्ति अजय गडकरी ने उनकी याचिका खारिज कर दी और अंतरिम राहत प्रदान करने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए दोनों दिल्ली में संबंधित अदालत से संपर्क कर सकते हैं। शिकायतकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि महाअक्षय ने उसके साथ ठगी की और शादी का झांसा देकर करीब चार साल तक शारीरिक संपर्क बनाने के बाद दुष्कर्म किया। (भाषा)