राजस्थान के अलवर में 2 वर्ष पहले गोरक्षकों ने पहलू खान नाम के व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। अब राजस्थान पुलिस ने गो तस्करी के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। अलवर के इस मामले में पूरे देश में पुलिस चार्जशीट में उस पिकअप ट्रक के मालिक का नाम भी दर्ज है, जिसे मवेशियों को लाने ले जाने के लिए प्रयोग किया गया था। पहलू खान के बड़े बेटे इरशाद का नाम भी चार्जशीट में शामिल है।
पुलिस ने इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की थीं। एक एफआईआर पहलू खान की हत्या के मामले में 8 लोगों के खिलाफ और दूसरी बिना कलेक्टर की अनुमति के मवेशी ले जाने पर पहलू और उसके परिवार के खिलाफ हुई थी। दूसरे मामले में पहलू ख़ान और उसके 2 बेटों के खिलाफ अब चार्जशीट दाखिल की गई है। पहलू खान की मौत हो चुकी है ऐसे में उसके खिलाफ तो केस बंद हो जाएगा, लेकिन उसके बेटों के खिलाफ केस चलेगा।
क्या थी घटना : डेयरी कारोबार चलाने वाले पहलू खान को 1 अप्रैल 2017 को बहरोर के पास गोरक्षकों की भीड़ ने गो तस्करी के संदेह में पीट-पीटकर मार डाला था। घटना के समय राजस्थान में भाजपा की सरकार थी और वसुंधराराजे सिंधिया मुख्यमंत्री थीं। राजस्थान में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद पिछले साल 30 दिसंबर को यह चार्जशीट तैयार की गई थी।
29 मई, 2019 को बहरोड़ के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में चार्जशीट पेश की गई। इस चार्जशीट में पहलू खान और उनके बेटों पर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध और अस्थाई प्रवासन या निर्यात पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1995 और नियम, 1995 की धारा 5, 8 और 9 लगाई गई है।