पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अदालत के निर्देशों पर बांद्रा पुलिस ने रनौत और उनकी बहन (रंगोली) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 ए (धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देना), 295 ए (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझकर की गई हरकत) और 124-ए (राजद्रोह) तथा 34 (समान मंशा रखने) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की थी।