पंजाब सरकार के ताजा निर्णय के मुताबिक कॉलेज और कोचिंग सेंटर वैक्सीन सार्टिफिकेट के साथ खुल सकेंगे। विद्यार्थियों और शिक्षकों को कम से कम एक डोज पिछले 15 दिनों में लगे होने चाहिए। इसके शादी-समारोह के लिए इनडोर में 100 लोग जमा हो सकते हैं, वहीं आउट डोर में 200 लोगों के एकत्रित होने की अनुमति रहेगी।
सरकार ने बार, जिम, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट्स, स्पा को भी सशर्त खोलने की अनुमति दी है। नए निर्देश में यह कहा गया है कि स्टाफ को कम से कम कोरोना वैक्सीन की एक डोज लगी होनी चाहिए।