कुमार ने कहा कि सेंसरशिप के बिना अनुपयुक्त सामग्री की उपलब्धता अस्वीकार्य है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वे स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रसारित कार्यक्रमों को सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत प्रमाणन के दायरे में लाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। (भाषा)