उड़ीसा में फिर दिखेंगी बार डांसर, लेकिन...

गुरुवार, 3 दिसंबर 2015 (23:00 IST)
कटक। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य में बारों और शराब परोसने वाले रेस्तरां में संगीत कार्यक्रमों के लिए महिलाओं को नौकरी पर रखने की इस शर्त पर अनुमति दी कि बार और रेस्तरां मालिक बिहार एवं उड़ीसा आबकारी कानून, 1915 के प्रावधानों और इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के 2013 के दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।
 
उच्चतम न्यायालय ने दिशानिर्देश में कहा है कि संगीत कार्यक्रमों के दौरान अंग प्रदर्शन वाले कपड़े नहीं पहने जाएं और इस दौरान कसे हुए एवं भड़काऊ कपड़े पहनने पर प्रतिबंध होना चाहिए।
 
एक होटल मालिक प्रसन्ना कुमार पांडा द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति डीपी चौधरी की खंडपीठ ने आदेश दिया कि संगीत कार्यक्रम के लिए, बार और रेस्तरां मालिकों को राज्य आबकारी बोर्ड से पूर्व अनुमति लेनी होगी। (भाषा)
 

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