खबरों के अनुसार, इनामी बदमाश हरीश के खिलाफ पहला मुकदमा 2004 में दर्ज किया गया था। वह मुकदमा लूट का था। आरोप है कि सात जुलाई को हरीश ने अपने साथियों के साथ मिलकर नगर पंचायत बैरिया पश्चिम टोला के रहने वाले जलेश्वर सिंह उर्फ बलवीर सिंह की हत्या कर दी थी और वह तभी से फरार चल रहा था।