घाटी में पैलेट गन पर नहीं लगेगी रोक

गुरुवार, 22 सितम्बर 2016 (14:25 IST)
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने जमीनी हकीकत को देखते हुए घाटी में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने और इसके इस्तेमाल की मंजूरी देने वाले अधिकारियों पर मुकदमा चलाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
 
न्यायाधीश एन पॉल वसंतकुमार और न्यायमूर्ति अली मुहम्मद माग्रे की खंडपीठ ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाली कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पैलेट गन के इस्तेमाल के मुद्दे पर पहले ही एक विशेषज्ञ समिति गठित कर दी है।
 
अदालत ने साथ ही प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने वालों और उसकी अनुमति देने वाले अधिकारियों पर मुकदमा चलाने से भी इनकार कर दिया।
 
खंडपीठ ने कहा, 'जमीनी स्थिति और गृह मंत्रालय द्वारा पैलेट गन के विकल्प तलाशने के लिए 26 जुलाई को विशेषज्ञ समिति गठित किए जाने के संबंध में विचार किया गया है। हालांकि विशेषज्ञ समिति द्वारा रिपोर्ट सौंपने और सरकार के स्तर पर निर्णय लेने से पहले हम विरल और चरम स्थितियों में पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार नहीं कर रहे हैं।'
 
प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग के इस्तेमाल पर उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी विशेष परिस्थिति या स्थान पर बल का अत्यधिक प्रयोग किया गया या नहीं, इसका प्रशासन या अदालत द्वारा कराई गई जांच के बाद ही पता चल सकता है।
 
अदालत ने कहा कि किस समय, स्थिति और स्थान पर कितना बल प्रयोग करना है, इसका निर्णय उस स्थान का प्रभारी लेता है जहां हमले हुआ। (वार्ता) 

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