उसमें कहा गया है कि अंसारी को कई बीमारियां भी हैं और रूपनगर जेल से उत्तर प्रदेश की जेल ले जाने का प्रबंध करने के दौरान इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। पंजाब सरकार ने 26 मार्च के उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला दिया है, जिसमें राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि दो हफ्ते में उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक को बांदा जेल में स्थानांतरित किया जाए।
अपना आदेश देते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा था कि अंसारी हत्या की कोशिश, हत्या, धोखाधड़ी और साजिश के विभिन्न अपराधों में शामिल है। उसके खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी उत्तर प्रदेश में मामले दर्ज हैं।(भाषा)