सीके चतुर्वेदी की अध्यक्षता वाले नई दिल्ली जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने उत्तर रेलवे को दक्षिण दिल्ली निवासी सुशील कुमार गोयल को 2,140 रुपए देने का निर्देश दिया है, जिसने अपना प्रतीक्षा सूची का टिकट रद्द करा लिया था लेकिन उसे टिकट का पैसा वापस नहीं मिला।
मंच ने कहा, 'रेलवे टिकट का पैसा वापस करने की अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। अगर प्रतीक्षा सूची का टिकट पक्का नहीं किया जा सका है तो यह जिम्मेदारी दूसरे पक्ष (रेलवे) की है कि वह टिकट का पैसा वापस करे। टिकट के पैसे का भुगतान नहीं करना सेवा में दोष को दर्शाता है।