इससे पहले विधायक पूसाराम गोदारा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कुमार ने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को 1.50 लाख रुपए तक अल्पकालीन ऋण की साख (क्रेडिट) सीमा एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सीधे किसानों को कृषक मित्र योजनान्तर्गत तीन लाख रुपए तक अल्पकालीन साख सीमा दिए जाने का प्रावधान है।