अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश चंद्र गुप्ता ने फैसले में कहा कि महिला के बयान की सावधानीपूर्वक जांच की गई है और विश्लेषण में यह स्पष्ट, अकाट्य, समझने योग्य और भरोसेमंद पाया गया है। अदालत ने परमजीत पर 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
महिला ने कहा था कि परमजीत उसे उत्तरी-पश्चिम दिल्ली के पीरागढ़ी रोड के नजदीक छोड़कर चला गया, जहां से पुलिस उसे अस्पताल ले गई और विजय विहार थाने में एक मामला दर्ज किया गया। सुनवाई के दौरान परमजीत ने दावा किया कि वह निर्दोष है और उसे झूठे मामले में फंसाया जा रहा है।