महिला अदालत की न्यायाधीश एजहिलारसी ने कुमार को 4 बार की उम्रकैद की सजा सुनाई, जो साथ-साथ चलेगी। साथ ही स्पष्ट आदेश दिया है कि उसकी मौत तक उसे जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। न्यायाधीश ने दोषी पर 4,500 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा अपनी बेटी को जान से मारने की धमकी देने के लिए भी उसे 6 माह की सजा सुनाई गई।
न्यायाधीश ने राज्य सरकार से बच्ची के इलाज के अलावा 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी अनुशंसा की। जिले के मधुकरई में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करने वाला कुमार अपनी 10 साल की बच्ची से लगातार बलात्कार करने का दोषी पाया गया।