छात्रा के अपहरण में सहयोग करने पर अन्य अभियुक्त सूरजसिंह ठाकुर को सात वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड़ की सजा सुनाई गई। सूरज पुलिस का बर्खास्तशुदा सिपाही है। पीड़िता 11वीं कक्षा की छात्रा थी। घर से स्कूल जाते समय उसका अपहरण हुआ था। आरोपी उसे महाराष्ट्र के धुलिया ले गए थे और वहां उसके साथ गंदा काम किया था। (वार्ता)