अदालत ने हनीप्रीत और अन्य आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120 बी के तहत आरोप तय किए। IPC की धारा 121 और 121 ए को हटा दिया गया है।
हनीप्रीत पर है यह गंभीर आरोप : हनीप्रीत पर आरोप है कि उसने दंगा भड़काने के लिए 1.25 करोड़ रुपए बांटे थे। सरकारी वकील के अनुसार 2 आरोपियों चमकौर सिंह और पवन बंसल से कुछ राशि प्राप्त भी की गई है। हनीप्रीत के वकील बताया कि जब गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में पंचकूला सीबीआई अदालत ने दोषी करार दिया था और उसके बाद जब पंचकूला में दंगे हुए, उस समय वह डेरा प्रमुख के साथ थी और उसे इन दंगों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। लेकिन इन सबके बाद भी हनीप्रीत को दंगों की साजिश का आरोपी बना दिया गया।