अब जनवरी में इस मामले में सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इंटरनेट लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को अकल्पनीय नुकसान पहुंचाने वाला शक्तिशाली हथियार बनकर उभरा है। केंद्र ने सोशल मीडिया संस्थानों के कामकाज को नियंत्रित करने के लिए नए नियमों को अंतिम रूप देने के लिए 3 महीने और मांगे हैं।