पुलिस आयुक्त ने रविवार को इसकी जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुचले जाने की इस कोशिश में युवती घायल हो गई है और उपचाराधीन है। ठाणे के पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह ने बताया कि आरोपी अश्वजोत गायकवाड़ तथा दो अन्य के खिलाफ भादंसं की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), एवं 279 (लापरवाही से वाहन चलाने) समेत विभिन्न संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार घोड़बंदर मार्ग पर एक होटल के निकट 11 दिसंबर को प्रात: साढ़े चार बजे यह घटना हुई थी, जब 26 वर्षीय महिला गायकवाड़ से मिलने गई थी। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच कहासुनी हो गई तथा महिला कार में से अपना सामान लेकर जाने लगी, इसी बीच गाड़ी चला रहे व्यक्ति ने उसे कुचलने की कोशिश की, जिससे वह गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई।
पुलिस का कहना है कि बाद में महिला ने इस घटना के बारे में सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए। पुलिस आयुक्त ने कहा, सघन जांच के लिए पुलिस जोन पांच के पुलिस उपायुक्त अमर सिंह जाधव के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की गई है और वह मामले के सभी कोणों की जांच कर रही है।