सबसे सस्ते स्मार्ट फोन निर्माताओं की गिरफ्तारी पर रोक

गुरुवार, 31 मार्च 2016 (09:37 IST)
इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में 251 रुपए की कीमत के स्मार्ट फोन लॉन्च करने वाली नोएडा स्थित एक कंपनी ‘रिंगिंग बेल्स’ के अध्यक्ष और दो निदेशकों की गिरफ्तारी पर बुधवार को रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण और न्यायमूर्ति शशि कांत की पीठ ने कंपनी के अध्यक्ष अशोक चड्ढा और इसके निदेशकों मोहित गोयल और धरना गर्ग की ओर से दायर की गई एक याचिका पर यह आदेश दिया है। नोएडा पुलिस द्वारा 25 मार्च को आईटी अधिनियम की धारा 66 और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दर्ज की गई एक प्राथमिकी में कंपनी के अध्यक्ष और दोनों निदेशकों के नाम थे।
 
भाजपा नेता और लोकसभा के सदस्य किरीट सोमैया द्वारा की गई शिकायत के आधार पर प्राथमिकी 
दर्ज की गई थी। मामले में अगली सुनवाई पांच अप्रैल को होगी। (भाषा) 

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