न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण और न्यायमूर्ति शशि कांत की पीठ ने कंपनी के अध्यक्ष अशोक चड्ढा और इसके निदेशकों मोहित गोयल और धरना गर्ग की ओर से दायर की गई एक याचिका पर यह आदेश दिया है। नोएडा पुलिस द्वारा 25 मार्च को आईटी अधिनियम की धारा 66 और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दर्ज की गई एक प्राथमिकी में कंपनी के अध्यक्ष और दोनों निदेशकों के नाम थे।