दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा सुनाए गए 25 मई के फैसले पर कोई रोक न लगाए जाने की बात स्पष्ट करते हुए न्यायाधीश ए के सीकरी और न्यायाधीश यू यू ललित की अवकाशकालीन पीठ ने कहा, 'इस चरण में हम रोक लगाने के इच्छुक नहीं हैं और जवाब मिलने के बाद हम इसपर गौर करेंगे।' पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस भी जारी किया है और उससे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र की ओर से दायर अपील पर छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।