पुलिस ने कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने उसी दिन उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। साथ ही, अदालत ने कहा था कि गिरफ्तारी के कारण उनकी अग्रिम जमानत अर्जी का कोई मतलब नहीं रह जाता।
कुमार के खिलाफ 16 मई को दर्ज की गई प्राथमिकी में आपराधिक धमकी देना, महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग तथा गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने से संबंधित धाराएं शामिल की गई हैं। (भाषा)