राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग (एनसीडीआरसी) ने जिला मंच के आदेश को बरकरार रखा और स्विस इंटरनेशनल एयरलांइस को वाद खर्च के रूप में 10,000 रुपए देने का आदेश दिया तथा मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए अमित जय कुमार जैन की ओर से दाखिल की गई पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।