अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमके नागपाल ने यह भी कहा कि शेखावत की शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत को दिया गया पिछला निर्देश आठ नवंबर तक प्रभावी रहेगा, जिसमें अदालत को अंतिम आदेश पारित नहीं करने के लिए कहा गया है। न्यायाधीश ने शेखावत और गहलोत की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा और मोहित माथुर के संयुक्त अनुरोध पर तारीख तय की।
न्यायाधीश ने कहा, जैसा कि संयुक्त रूप से अनुरोध किया गया है, प्रतिवादी की शेष दलीलों के लिए इस मामले को अब 8 नवंबर, 2023 को दोपहर दो बजे और याचिकाकर्ता की जवाबी दलीलों के लिए 18 नवंबर, 2023 को पूर्वाह्न साढ़े 10 बजे सूचीबद्ध करें। अंतरिम आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेंगे।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर से सांसद शेखावत ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि गहलोत ने कथित घोटाले को लेकर उनके खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणियां की हैं और वह उनकी छवि खराब करने तथा उनके राजनीतिक करियर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। (भाषा) Edited By : Chetan Gour