दिल्ली अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट ने बिल के रूप में दी मंजूरी, संसद में किया जाएगा पेश, AAP कर रही है विरोध
नई दिल्ली। Delhi ordinance : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समझा जाता है कि दिल्ली में समूह-ए संवर्ग के अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिए एक प्राधिकार गठित करने के प्रावधान वाले विधेयक को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी। यह विधेयक संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा। इस अध्यादेश को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र सरकार के बीच लंबे समय से टकराव देखने को मिला है।
इससे एक सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को सेवा से जुड़े मामलों का नियंत्रण प्रदान कर दिया था हालांकि उसे पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से जुड़े विषय नहीं दिये गए।
इस अध्यादेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्रधिकरण नाम का एक प्राधिकरण होगा, जो उसे प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करेगा और उसे सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने इस अध्यादेश का पुरजोर विरोध किया है। एजेंसियां Edited By : Sudhir Sharma