केंद्रीय जांच एजेंसी ने जून में इस मामले में धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत संपत्ति की कुर्की का पहला आदेश जारी किया था। इसमें 34 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस, बेंगलुरू और मुंबई में एक-एक फ्लैट, तमिलनाडु में एक औद्योगिक भूखंड, कुर्ग में एक कॉफी बागान भूमि और यूबी सिटी में आवासीय और वाणिज्य निर्माण क्षेत्र और यूनाइटेड ब्रिवरीज (होल्डिंग्स) लिमिटेड और अन्य फर्म के नाम पर बेंगलुरू में किंगफिशर टॉवर शामिल है।
पीएमएलए के अधिनिर्णय प्राधिकार के सदस्य (कानून) तुषार वी शाह द्वारा जारी आदेश में कहा गया, 'मैं इसलिए पीएमएलए के तहत संपत्तियों की कुर्की की पुष्टि करता हूं। मैं, इसलिए आदेश देता हूं कि अदालत के समक्ष पीएमएलए, 2002 के तहत अपराध से संबंधित कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान वह कुर्की जारी रहेगी।' एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अदालत द्वारा मंजूरी अब ईडी को जब्त संपत्तियों का कब्जा लेने की अनुमति देगी। (भाषा)