अधिकारियों ने कहा कि नियम यह है कि मतदाता पर्ची मतदाता को व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी या उसके परिवार के किसी सदस्य को दी जाएगी, जो खुद भी एक मतदाता हो। चूंकि वितरण के दौरान कुछ मतदाता घर पर नहीं होते, कुछ फोटो मतदाता पर्चियां अवितरित रह जाती हैं। ये पर्चियां उन 11 दस्तावेजों में शामिल हैं जिन्हें चुनाव आयोग पोलिंग बूथों पर पहचान के सबूत के तौर पर स्वीकार करता है।