विश्वासघात के आरोपों के संबंध में शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया था कि उसके साथ संबंध में होने के बावजूद वह अपने पति और अन्य लोगों के साथ यौन संबंध संबंध कायम रखे हुए है। हालांकि न्यायाधीश बदर ने आरोप पर गौर करते हुए कहा कि आपराधिक विश्वासघात के आरोप संदिग्ध हैं, क्योंकि इन दोनों के संबंधों की वैधता पर उच्च न्यायालय अग्रिम जमानत के आवेदन पर सुनवाई के दौरान विचार नहीं कर सकता है। (भाषा)