नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अगले वित्त वर्ष का आम बजट पेश किया जिसमें व्यक्तिगत या नौकरीपेशा लोगों को कर में कोई में राहत नहीं दी गई है और कर दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुरानी कर दरें और व्यवस्था बनी रहेंगी। डिजिटल करेंसी में लेनदेन करने वालों को इससे होने वाली आय पर 30 फीसदी कर चुकाना होगा।
सीतारमण ने कहा कि डिजिटल करेंगी की खरीद पर होने वाले व्यय को छोड़कर कोई छूट नहीं दी जायेगी। नुकसान होने पर भी कोई राहत नहीं मिलेगी। एक निर्धारित सीमा से अधिक की वर्चुअल संपदाओं के हस्तातंरण पर एक फीसदी टीडीएस लेगा। इसको उपहार के तौर पर देने पर भी कर लगेगा। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर अधिभार को 15 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की गई है।